सिमडेगा: जिला अंतर्गत लोकसभा आम चुनाव 2024 को दृष्टिगत रखते हुए एवं जिला में शांति-व्यवस्था का वातावरण कायम रहे इस निमित अपराधियों पर जिला प्रशासन द्वारा झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 की विभिन्न धाराओं अंतर्गत कार्रवाई की गई है। उपायुक्त अजय कुमार सिंह ने सूचना जारी करते हुए बताए कि अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 की धारा 12 (2) के अन्तर्गत सिमडेगा मंडलकारा में संसीमित दो बंदी- 1- थोमस लुगुन पिता स्व० सनिका लुगुन एवं कपिल पाठक उर्फ कपिल पंडित को जेल में ही संसीमित रहने हेतु निरूद्धादेश आदेश पारित किया गया है।
वहीं अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 की धारा 03 के अंतर्गत एक अपराधकर्मी सूरज यादव को जिला से बाहर रहने का आदेश पारित किया गया है। बताया गया कि अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 की धारा 3 (3) (बी०) (1) के अंतर्गत जिला के कुल 21 अपराधकर्मियों को थाना हाजिरी लगाने का आदेश दिया गया है।
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